“ मुख्यमंत्री नवीन और नवीकरणीय रूफटॉप सोलर संयत्र अधिष्ठापन योजना(आवासीय) ” के अन्तर्गत गैर सरकारी आवासीय (निजी) भवनों के लिए योजना का कार्यान्वयन ब्रेडा द्वारा कराया जा रहा है। आवेदन हेतु दिशा निर्देश निम्नांकित हैः-
बिहार राज्य में कुल 11.250 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट का अधिष्ठापन गैर सरकारी आवासीय भवनों में
“ पहले आओ पहले पाओं ”
के आधार पर किया जायेगा।
आवेदक के द्वारा परियोजना लागत की 45% राशि वहन की जायेगी। आवेदक को 45% की राशि चयनित कंपनी के खाते में जमा करनी होगी।
क्र0 सं0
क्षमता
परियोजना लागत (₹)प्रति kWp
45% लाभार्थी अंशदान (₹)प्रति kWp
1.
1 से 10 kWp
56800/-
25560/-
2.
11 से 100 kWp
51940/-
23373/-
सोलर पावर प्लान्ट के अधिष्ठापन के उपरांत कंपनी के द्वारा 5 वर्षों के लिए सोलर पावर प्लान्ट का रखरखाव किया जायेगा।
राज्य सरकार से कुल 25% अनुदान एवं केन्द्रीय सरकार से 30% अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
आवेदन ब्रेडा की बेवसाईट पर ही मान्य होगा।
आवेदन सिर्फ आवासीय (निजी) भवनों के लिए लिया जायेगा।
आवेदक के पास साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड/नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का कनेक्शन होना आवश्यक है। बिजली बिल की प्रतिलिपि स्कैन करके अपलोड करना अनिवार्य है।
आवेदक के द्वारा अपना आधार कार्ड की प्रतिलिपि अपलोड करना अनिवार्य है।
आवेदक के द्वारा नोटरी से अपने मकान का मालिकाना हक का शपथ पत्र ₹ 100/- के स्टाम्प पेपर पर देना अनिवार्य है।
बिजली कनेक्शन का स्वीकृत भार से ज्यादा क्षमता का सोलर प्लान्ट नहीं लगाया जा सकता।
प्लान्ट अधिष्ठापन हेतु छत पर प्रति किलोवाट 10 m² छायामुक्त जगह की आवश्यकता होती है।
आवेदक ब्रेडा द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों में से किसी एक का ही चयन कर सकता है।
कम्पनी के चयन के बाद उस कम्पनी का तकनीशियन आवेदक के यहां पर स्थल निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट ब्रेडा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेगा।
आवेदन स्वीकृति की सूचना एसएमएस के द्वारा लाभार्थी को उपलब्ध कराई जाएगी।
आवेदन स्वीकृति की सूचना उपरांत आवेदक को 10 दिनों के अंदर लाभार्थी अंशदान की राशि चयनित कंपनी के खाते में जमा करानी होगी।
आवेदक ब्रेडा के टोल फ्री न0-18003456204 एवं ब्रेडा ईमेल- breda@breda.in पर जमा की गई राशि (45%) की सूचना ब्रेडा को उपलब्ध करायेगा।
आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 28.02.2019 निर्धारित है।
कंपनी के द्वारा स्थल स्वीकृति एवं लाभार्थी से अंशदान प्राप्ति के उपरांत अधिकतम 3 महीने में पूर्ण रूप से अधिष्ठापन कर दिया जायेगा।
आवेदक आवेदन फार्म की एक प्रति प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख ले।
यह एक ग्रिड कनेक्टेड सोलर पॉवर प्लान्ट है जो केवल ग्रिड पॉवर उपलब्ध होने पर ही कार्य करेगा।