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कुल 3300 सोलर वाटर पम्प (1650 2HP + 1650 3HP) का 22.5% अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की Scan Copy(Pdf File) में अपलोड करना अनिवार्य है।
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सोलर वाटर पम्प का बोरिंग 2 HP के लिए न्यूनतम 4 ईंच व्यास एवं 3 HP के लिए न्यूनतम 6 ईंच व्यास होना अनिवार्य है। जिसकी व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं करनी होगी!
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यदि किसी भी लाभार्थी के द्वारा पूर्व में ब्रेडा द्वारा आवंटित सोलर वाटर पम्प प्राप्त किया गया है तो वे इस योजना के लाभ के पात्र नहीं होंगे !
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ब्रेडा निविदानुसार सोलर वाटर पम्प की कुल लागत 2HP का 2,05,800 रू0 तथा 3HP का 2,69,850 रू0 निर्धारित है , जिसको लाभार्थी अंशदान 25 % की दर से 2 HP का 51,450 रू0 तथा 3HP के लिए 67,463 रू0 देय होगा।
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लघु/सीमान्त श्रेणी (न्यूनतम 1 एकड़ से अधिकतम 5 एकड़ तक ) के किसान खेत के सिंचाई कार्य के लिए इस योजना के पात्र होगें !
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सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत L.P.C (भूमि के सम्बन्ध में) Scan Copy pdf में अपलोड करना होगा !
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योजना के लिए लाभार्थी का Bank Account Details, Adhar Card No. देना अनिवार्य है !
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Photo,Signature पहचान पत्र का Scan copy upload करना अनिवार्य है !
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चालान बनने के उपरांत 10 कार्यरत दिनों के अन्दर निर्धारित लाभार्थी अंशदान की राशि जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा !
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